शनिवार को दिल्ली के पुलिसकर्मियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया गया है। दिल्ली (मध्य दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा है कि सभी अफसर जब सादी वर्दी में काम कर रहे हों तो वो फार्मल कपड़े ही पहनें।
नोटिस में लिखा है कि सादी वर्दी में रहते हुए जींस, टी-शर्ट, खेल के जूते, टाॅप और लो-वेस्ट ट्राउजर पहने हुए कोई पाया गया तो बर्दाशत नहीं किया जाएगा। डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि पुरुषकर्मी पैंट-कमीज और महिलाएँ साड़ी, सूट-सलवार, पैंट-कमीज आदि पहन सकते हैं।
पुलिसकर्मियों के कपड़ों पर नज़र रखने के लिए एक अफसर रखा जाएगा। यदि कोई इस निर्देश को नहीं मानता है तो इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा।
मोदी सरकार 2.0 का Motor Vehicle Amendment Bill लाने का प्रावधान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सदन में “मोटर व्हीकल अमेंडमेंट” पेश किया।
इस मौके पर नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में 30 फीसदी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस हैं। उनका कहना था कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां आसानी से लाइसेंस मिल सकता है। गडकरी ने कहा कि लोग कानून से न तो डरते हैं, न ही इसकी इज्जत करते हैं। न ही लोगों को सजा मिलती है। 50-100 रुपये के चालान का भी डर लोगों में नहीं है।
इस बिल को लागू करने के बाद से ही ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार नंबर जरुरी होगा। फिलहाल, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडटी 20 साल थी, यदि यह बिल पास होता है तो लोगों को लाइसेंस को रिन्यू 10 साल बाद कराना होगा। 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडटी सिर्फ पाँच साल होगी।
आपको बता दें कि 2016 में मोटर व्हीकल बिल सबसे पहली बार पेश किया गया था। जो कि राज्यसभा में जाकर प्रस्तावित नहीं हो सका। मोदी सरकार के पहले भाग में भी यह बिल पास नहीं हो सका। इस बिल को भारत में लागू करने के लिए 18 राज्यों के यातायात मंत्रियों की टीम भी बनाई गई थी, जिससे उनकी राय ली जा सके।
इस बिल में जुर्माने की राशि 10 परसेंट बढ़ाई गई है। सीटबेल्ट नहीं लगाने वालों को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। स्पीड लिमिट को पार करने वालों के लिए 500 रुपए का जुर्माना अब 5000 हो गया है। इस बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं है। ड्रिंक एण्ड ड्राइव के केस में 2000 रुपए की जगह 10000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।