Aircel-Maxis Spam Case में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई में इस मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। यह फैसला सीबीआई और ईडी की तरफ से कई बार इस मामले स्थगित करने की मांग को लेकर अदालत द्वारा लिया गया है। अदालत ने कहा कि इस केस की अगली सुनवाई और मामले की जांच के सम्बन्ध में वकील पक्ष से बात कर सकते हैं।
गुरूवार को Aircel-Maxis Spam Case के अंतर्गत सीबीआई द्वारा दायर किये गए करप्शन और ईडी द्वारा दायर किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गयी है।
क्या है Aircel-Maxis Spam Case ? साल 2006 में जब पी. चिदंबरम वित्त मंत्री का पद संभाल रहे थे तो एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को परमिशन देने में कथित अनियमितताएं हुईं।
उधर, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया केस में लगे आरोप की वजह से दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देर शाम फैसला आया और चिदंबरम को बृहस्पतिवार की शाम को जेल में लाया गया। उन्हें अलग कोठरी और वेस्टर्न शौचालय के अलावा कोई और सुविधा नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें अपने साथ चश्मा और दवाएं ले जाने की ही परमिशन दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया की उन्हें तिहाड़ जेल में अलग से कोठरी दी जाये क्योंकि उनके पास जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है।
पूर्व वित्त मंत्री बाकी कैदियों की तरह जेल की पुस्तकालय में जा सकते हैं। एक टाइम के अनुसार वह टेलीविज़न भी देख सकते हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार की रात जेल के मेन्यू के हिसाब से दाल, रोटी, सब्ज़ी और चावल खाये। अगले दिन प्रातः, उन्हें चाय के साथ दलिया और दूध का हल्का नाश्ता दिया गया। उन्हें पढ़ने के लिए अखबार भी दिया गया।