ICJ के आदेश के बाद कुलभूषण जाधव को आज मिलेगा काउंसलर एक्सेस !

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जाधव को राजनयिक पहुँच

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का नाम तो सभी ने सुना होगा। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव का केस अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चल रहा है। हाल में ही अंतराष्ट्रीय कोर्ट की 16 जजों की बेंच वाली पीठ ने कुलभूषण जाधव के फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी, और इसपर पुर्नविचार करने की बात कही है। आखिरकार यह फैसला भारत के हित में आया। जाधव एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं. उन्हें साल 2017 में पाकिस्तान की सेना और अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, उनकी सजा पर भारत ने एतराज जताया था.

जाधव को कांसुलर एक्सेस मिलेगा

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के जेल में बंद भारतीय मुल्क के नेवी कुलभूषण जाधव को आज(शुक्रवार) कांसुलर एक्सेस मिलेगा. जिसके बाद भारतीय राजनयिक जाधव से मुलाकात कर पाएंगे. हालांकि जगह अभी तय नही है. लेकिन खबरों से मिली जानकरी में बताया जा रहा है की मुलाकात विदेश मंत्रालय के दफ्तर में भारतीय समय के हिसाब से दोपहर साढ़े 3 बजे हो सकती है.बता दे की इस मुलाकात के अमे जाधव के साथ पाकिस्तान का एक अधिकारी भी वहां मौजूद होगा. जैसा की हम सबको पता है आईसीजे के फैअलसे के बाद पाकिस्तान कांसुलर एक्सेस देने को राजी हुआ है.

क्या है कांसुलर एक्सेस

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आपको बता दे कि जब कोई देश किसी अन्य देश के आपराधि को अपने कब्जे में लेते है तो वियना कॉन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के जांच और हिरासत में रखे जाने के दौरान कैदी को कांसुलर एक्सेस देना अनिवार्य है. हालांकि बीते कुछ दिनों पहले पकिसात्न ने ऐसा करने से साफ़ मन कर दिया था. और तर्क देते हुए कहा था कि जासूसी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर यह जरूरी नहीं कि उसे कांसुलर एक्सेस दिया जाए.

असल में ये था पूरा मामला –

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पाक का दावा- सेना ने 3 मार्च 2016 को जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. आपको बता दे कि भारत ने 8 मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद आईसीजे की दस सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाकर पाकिस्तानि सेना को बड़ा झटका देने का काम किया था.भारत की संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले को लेकर आईसीजे के फैसले पर बयान दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को जल्द रिहा करना चाहिए।