J&K जाने के लिए कांग्रेस नेता को मिली सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी

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Supreme Court:- J&K से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की याचिका पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से दलीलें पेश कीं। इन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू के दौरे पर जाने की इजाजत दे दी।

इसके साथ Supreme Court के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भी J&K के दौरे पर जा सकते हैं।

J&K जाने के लिए कांग्रेस नेता को मिली सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी

इसके साथ गुलाम नबी आज़ाद को Supreme Court द्वारा यह भी बात कही गयी कि कांग्रेस नेता किसी भी राजनितिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही वहां कोई भाषण दे सकते। इस बात से पहले Supreme Court ने सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बात रखी कि गुलाम नबी आज़ाद J&K में 6 बार सांसद रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को भी पहले संभाला हुआ है। ऐसे में उनको श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था।

सिंघवी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने 8,20 और 24 अगस्त तारीख को J&K जाने की कोशिश की। सीके साथ ही गुलाब नबी आजाद ने Supreme Court में याचिका दायर कर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी।

अयोध्या मामले की सुनवाई में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को लेकर उठे सवाल

वहीं, अयोध्या मामले में Supreme Court में दाखिल की गयी याचिका पर सोमवार को रजिस्ट्री को लेकर नोटिस जारी करके सवाल करे। उन्होंने सवाल किया कि लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को शुरू करने में कितना समय लगेगा ? असल में शीर्ष अदालत से लाइव स्‍ट्रीमिंग कराए जाने की मांग को लेकर गोविन्दाचार्य की ओर से दाखिल की गई याचिका पर मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई की। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि उक्त याचिका के लिए अदालत तभी फैसला लेगी जब रेजिस्ट्री की तरफ से जवाब आएगा।