नया मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल में हुए यह बदलाव, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को नहीं बख्श रही है ट्रैफिक पुलिस

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नया मोटर व्हीकल

अब देश की राजधानी में ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालों की खैर नहीं। यातायात के नियमों पर जब से केंद्र सरकार ने अपनी पकड़ कस के पकड़ी है। तभी से लोगों को नानी याद आने लगी है। जो भी नियम तोड़ता पकड़ा जा रहा है, वो बहाने ही बहाने सोचने लगता है। कोई हाथ जोड़ रहा है, तो कोई पैर पकड़ने को तैयार है। और इसका असर देखा गया है, रविवार से। असल में, केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने की राशि बड़ा दी है।

हाल ही में, मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। 9 अगस्त को केंद्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल (संशोधन) 2019 लागू कर दिया था। जिसमें अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि 5 से 10 गुना बढ़ गयी है। यानि की पहले लोग ट्रैफिक नियम के उलंघन पर 100 रुपए देते थे, अब उन्हें 1000 रुपए की चालान राशि देनी पड़ेगी। और अब ट्रैफिक नियम में किए गए बदलाव को दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों का चालान काटना शुरू तो कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ प्रावधान रह रहे हैं, जो की पूरी नहीं हो सकी हैं। जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस जुरमाना राशि ऑन-दी-स्पॉट नहीं ले रही है, और कोर्ट के चालान काट रही है।

इन नियमों को तोड़ने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं लगाना, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, ओवर स्पीड करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, परमिट के बिना पाए जाना और नाबालिग से गाड़ी चलवाना।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़, केंद्र सरकार का कहना है कि इस एक्ट में हुए 93 संशोधनों में से 63 संशोधनों को लागू कर दिया है। देश के हर राज्य को इन संशोधनों को मानना पड़ेगा। अगर कोई राज्य इस संशोधन को नहीं मानता है, तो सीएजी उस राज्य को लॉस स्टेट की श्रेणी में दाल देगा।