गुजरात : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस में मचा हाहाकार, पढ़े !

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लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किले थमने का नाम नही ले रही है. एक तरफ जहां कांग्रेस सत्ता से हाथ धो बैठी है, वहीं दूसरी और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से एक और तगड़ा झटका लगा है. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया है. तो चलिए बताते है पूरा मामला क्या है.

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा झटका

गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता परेशभाई धनानी ने हाल में ही चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि यह मामला चुनाव आयोग का है, इसमें कोर्ट दखल नही दे सकती है. इतना ही नही कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए यह भी कहा कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही इसे इलेक्शन कमिशन में चुनौती दी जा सकती है. 

यह है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह पूरा मामला गुजरात का है. हाल में ही गुजरात राजसभा की 2 सीटें खाली हुई है. इसी को लेकर आयोग ने इन दोनों सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने का फैसला लिया है. जिसको लेकर कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी ने याचिका दायर की थी. राजनितक जानकारों की माने तो इन दोनों सीटों पर अलग- अलग चुनाव कराना कानून के हक़ में है.

सवालों के घेरे में कांग्रेस

हाल में ही चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना की मुताबिक अमित शाह को चुनाव जीतने का प्रमाण 23 मई को ही दे दिया गया था, लेकिन स्मृति ईरानी को 24 मई को दिया गया. इसी वजह से दोनों के चुनाव में एक दिन का अंतर हो गया. इसी को आधार मानते हुए आयोग ने राज्य की दोनों सीटों को अलग-अलग चुनाव करने का फैसला लिया था. अलग-अलग चुनाव कराने से बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा तो वही कांग्रेस को इसका नुक्सान उठाना पड़ सकता है. हालांकि गुजरात में उपचुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए.