GST COUNCIL की 37वीं बैठक में किए गए यह बदलाव, किसी में दर हुए कम तो किसी में बढाए गए

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गोवा में GST COUNCIL की बैठक हुई। यह बैठक 37वीं बैठक थी। इस बैठक के बाद कई चीज़ों और सेवाओं पर नए रेटों का ऐलान किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि GST COUNCIL ने समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राउंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़ अन्य सस्ते रत्नों पर टैक्स के रेट काम कर दी है। इस बैठक से पहले ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री और FMCG सेक्टर तक GST के रेटों में कटौती करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इकनोमिक में आ रही सुस्ती को देखते हुए मांग और खपत को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन सेक्टरों ने जीएसटी रेटों को काम करने की मांग की थी।

आपको अब यह बताते हैं GST COUNCIL की बैठक में किस में क्या बदलाव हुए –

  • डायमंड कटिंग पर GST 5 फीसदी से 1.5 फीसदी करने का फैसला लिया गया
  • प्लैटिनम और सीवर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए GST पर छूट दी गयी है
  • रेलवे वैगन, सवारी डिब्बों पर जीएसटी के रेट बढ़कर 12 परसेंट हो गए हैं
  • माल की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली पैकिंग की पॉलीप्रोपलीन की थैलों और बोरियों पर 12 पर्सेंट जीएसटी
  • 13 सीटों तक के 1,200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर उपकर की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की गयी
  • स्लाइड फास्टनरों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12%
  • समुद्री ईंधन 18% से 5%
  • गीले ग्राइंडर पर 12% से 5%
  • एक चक्की के रूप में पत्थर से युक्त और सूखे इमली पर 5% की दर से घटाया गया है
  • वहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पर 18% जीएसटी
  • जिन होटल रूम का किराया 7500 रुपए है उनपर 18% और 1001 से 7500 वाले होटल रूम पर 12%
  • मशीन सप्लाई के काम पर 18% से लुढ़काकर जीएसटी रेट अब 12% कर दिए गए हैं।
  • बिस्किट पर दरें घटाने का प्रस्ताव खारिज

वहीं, छोटे कारोबारियों को एक तौहफा यह दिया गया है कि उनके लिए GST रिटर्न। अब उन्हें साल 2017-18 के लिए रिटर्न नहीं देना होगा। कॉउन्सिल द्वारा लिए गया यह निर्णय 2 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए लागू होगा। इसके साथ सिंपल GST रिटर्न की डेड लाइन भी बढ़ा दी गयी है। अब इसकी यह 2020 के मार्च माह से लागू किया जाएगा। सभी कारोबारियों को समय से रिफंड मिलेगा। 24 सितम्बर से इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा।