Supreme Court – पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की दायर याचिका हुई खारिज, मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी जा सकती हैं श्रीनगर

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Supreme Court ने ईडी द्वारा दर्ज किया गया आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की गयी अग्रिम जमानत नहीं देने का दिल्ली Supreme Court के आदेश के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में अदालत ने कहा की पहले चरण में ही अग्रिम जमानत देने से जांच पर उल्टा असर पड़ सकता है। इस केस में अग्रिम जमानत देना सही नहीं है। यह एक आर्थिक अपराध है, आर्थिक अपराध के स्तर अलग-अलग होते हैं। ऐसे में जांच एजेंसी को मामले के बारे में पूरी छान-बीन करने की पूरी आज़ादी है।

आज पूर्व वित्त मंत्री की सीबीआई हिरासत ख़त्म हो रही है। विशेष अदालत द्वारा 15 दिन की सीबीआई के लिए पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत के आदेश दिए गए थे। ऐसे में अब यह भी हो सकता है की ईडी पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है।

मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा अपनी माँ से मिलने जा सकती हैं – एससी

इसके साथ गुरूवार को Supreme Court ने जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुछेद-370 से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई की है। वहीं, कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा को पेर्सनली तरीके से अपनी माँ से मिलने जाने की इज़ाज़त है। वह चेन्नई से श्रीनगर जाएंगी। साथ में, Supreme Court ने यह भी इज़ाज़त दी है कि इल्तिजा श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं और इसके लिए वह पहले से ही अधिकारियों की परमिशन भी ले सकती हैं।

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Supreme Court ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को भी श्रीनगर से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया है। माकपा नेता श्रीनगर में अपने ही घर में नज़रबंद हैं। यह आदेश सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया। इस आदेश पर येचुरी ने पीठ से कहा कि यदि तारिगामी को बेहतर इलाज की जरुरत है तो उन्हें एम्स में भर्ती कराने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि वह साड़ी याचिकाओं पर 16 सितम्बर को सुनवाई करेगा।