मध्यप्रदेश हनी ट्रैप मामला: मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पढ़े पूरी खबर !

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Honey Trap Case

इस समय देश में हनी ट्रैप जैसा गंभीर मामला चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके जाल में न सिर्फ सेना के जवान, बल्कि देश के नामी-गिरामी राजनेता भी फंसते जा रहे है। यह कोई पहला मामला नहीं है, हाल में ही मध्यप्रदेश में हुए हनीट्रैप मामले में तीन महिला आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही जांच कर रही पुलिस को कोर्ट ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर दी। तो चलिए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है।

निगम इंजीनियर से मांगे थे 3 करोड़

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यह पूरा मामला मध्यप्रदेश का है। बता दे कि बीते दिनों यहां के कुछ अफसरों व नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था। हालंकि मौके पर पुलिस ने दो महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि महिला मध्यप्रदेश नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह को छात्रा के साथ बनाया वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए मांग रही थीं। जब इसकी शिकायत पुलिस में की गयी तब, पुलिस ने एक्शन लेते हुए महिला को पकड़ लिया है। शुरूआती जांच में पता चला कि मध्यप्रदेश की रहने वाली आरती के पति पंकज दयाल की निगम इंजीनियर से दोस्ती करवाई थी। आरती ने नौकरी दिलाने के बहाने नरसिंहगढ़ की 18 वर्षीय बीएससी छात्रा मोनिका की इंजीनियर से दोस्ती करवाई। फिर एमपी के इन्फिनिटी होटल में आरती ने मोबाइल से दोनों का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद आरती और मोनिका, इंजीनियर को ब्लैकमेल करने लगी।

जाँच में जुटी पुलिस

सांकेतिक तस्वीर

हालंकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस शुरूआती जाँच में जुट गई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ साबुत जुटने में लगी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया है। तो वहीं आरोपी के वकील का कहना है कि पुलिस के पास कुछ नही है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। पुलिस की रिमांड ख़त्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। पांचों आरोपियों को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है।