अयोग्य ही रहेंगे कर्नाटक के बागी विधायक, पर लड़ सकते हैं अगले उप-चुनाव

0
380
Karnataka Rebal MLA

Karnataka Rebal MLA:- कुछ महीनों पहले कर्णाटक में राजनीति की स्थिति बड़ी ख़स्ताहाल हैं। अभी, कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय से काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के इस फैसले बिलकुल सही माना। कोर्ट ने कहा है, सभी विधायक अब उपचुनाव में हिस्सा ले सकते हैं।

Karnataka Rebal MLA

KARNATAKA में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, अभी तक नहीं आया इस्तीफों पर फैसला

साल 2023 तक अयोग्य ठहराए जाने वाले फैसले को कोर्ट ने रद्द किया है। हुआ यूँ था, इन 17 विधायकों के बागी हो जाने के बाद जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बुरी तरह गिर चुकी थी। फिर, भाजपा ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में सरकार बनाई।

Karnataka Rebal MLA:- हाल ही में, जुलाई माह में कर्णाटक विधानसभा के स्पीकर ने दल-बदल के कानून के तहत इन विधयकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। उसके बाद, इन 17 विधायकों में से 14 विधायक कांग्रेस और तीन विधायक जेडीएस में शामिल हो गए थे।

Karnataka Rebal MLA

जब विधानसभा स्पीकर ने इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था तो 2023 में होने वाले अगले चुनाव में आने के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया था। इसके बाद, 17 विधायकों ने विधानसभा में होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से इंकार किया था तो कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार ऐसी गिरी, किसी ने सोचा भी नहीं थी।

कर्नाटक के अगले सीएम बी एस येद्दयुरप्पा होंगे, शुक्रवार शाम लेंगे शपथ

Karnataka Rebal MLA:- यह सब होने के बाद, इन 17 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दर्ज करवाई जिसमें यह लिखा था कि स्पीकर के फैसले को गलत साबित करते हुए उन्हें अयोग्य बताया जाना चाहिए।

Karnataka Rebal MLA

असल में, अगले महीने कर्णाटक में उप-चुनाव होने हैं। यह उप-चुनाव 5 दिसंबर को होंगे। जब विधयकों ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति उन्हें विधानसभा में आने के मजबूर नहीं कर सकता है। उन्होंने यह फैसला लिया, कि यदि कोर्ट ने सभी विधायकों को योग्य साबित कर दिया तो यह सभी उपचुनाव लड़ सकते हैं। इस समय, कर्णाटक में 106 भाजपा विधायक हैं, इस समय 224 सदस्य विधानसभा में हैं। इसके साथ कांग्रेस और जेडीएस के पास कुल मिलाकर 101 विधायक हैं।